कठुआ गैंगरेपः पुलिसवालों की सज़ा निलंबित, क्या कह रहे हैं पीड़ित परिवार वाले?




साल 2018 के कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के दो दोषियों की बाकी सज़ा निलंबित करते हुए अदालत ने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया है.

अदालत ने पूर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज को इस मामले में ज़मानत दे दी है.

इन दोनों दोषियों की रिहाई से पीड़िता के परिवारवालों में काफ़ी गुस्सा है. दुख भी है.

पीड़िता के पिता अख़्तर ख़ान ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया, "हमने सुना है कि मेरी बेटी के दो दोषियों को अदालत ने ज़मानत पर रिहा किया है. उनकी रिहाई के बाद हम फिर एकबार ख़ौफ़ में जीने लगे हैं. मुझे डर है कि मेरी बेटी के दोषी अब जेल से बाहर आने लगे हैं और हम को किसी झूठे मामले में उल्टा फंसाया जा सकता है. जिन्हें छोड़ दिया गया है वो बहुत ताक़तवर लोग हैं. हम तो ये सोच रहे थे कि हमें इंसाफ़ मिल गया है ,लेकिन ये कौन सा इंसाफ़ है?"

साल 2017-18 में कठुआ ज़िले के रसाना गांव में मुस्लिम बकरवाल समुदाय की एक आठ साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस के मुताबिक़ बच्ची को कई दिनों तक ड्रग्स देकर बेहोश रखा गया था.

इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के साथ ही देश में भी इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और दोषियों को सख़्त सज़ा देने की मांग की गई थी.

इस घटना के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की थी.

जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में साल 2018 में आरोप पत्र दायर किए और सात लोगों को अभियुक्त बनाया. आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच ने बताया था कि बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और नशीली दवाइयां खिलायी गई थीं. पुलिस ने ये भी बताया था कि बच्ची का बलात्कार और हत्या करने के बाद उसे उस इलाके के एक मंदिर में चार दिनों तक रखा गया था.

तीन को उम्र क़ैद, तीन को 5-5 साल की क़ैद

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर पठानकोट की सेशन कोर्ट में, रोज़ाना करने का आदेश दिया था.

साल 2019 में अदालत ने सात में से छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया. छह दोषियों में से तीन को उम्र क़ैद की सज़ा सुनायी गई.

अदालत ने पूर्व सरकारी अधिकारी सांजी राम, दीपक खजुरिया और प्रवेश कुमार को उम्र क़ैद (25 साल की सज़ा) सुनाई थी जबकि अन्य तीन अभियुक्तों सब-इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और सुरिंदर वर्मा को पांच साल की सज़ा सुनायी थी. वहीं सांजी राम के बेटे विशाल को अदालत ने सबूत न होने के कारण रिहा कर दिया गया था.

अब अदालत ने पूर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज को ज़मानत दे दी है. इन्हें कठुआ सामूहिक बलात्कार मामले में सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाए जाने के बाद जून 2019 में पांच साल की सज़ा सुनाई गई थी. इसके बाद उन्होंने सज़ा को निलंबित करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख़ किया था.


पीड़िता के वकील को डर है कि...

पीड़िता के वकील मुबीन फ़ारूक़ी ने बताया कि जिन दो दोषियों को ज़मानत पर रिहा किया गया है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने उम्र क़ैद या फ़िर सज़ा-ए-मौत की अपील की है.

वे बताते हैं "हमने रिहा किए गए दोषियों के ख़िलाफ़ डेढ़ साल पहले उम्र क़ैद या फ़िर सज़ा-ए-मौत की अपील की थी. लेकिन हमारी अपील की सुनवाई नहीं हुई जबकि दोषियों की अपील को सुना गया और उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया है. हमारी अपील को अगर सुना जाता तो शायद दोषियों की सज़ा बढ़ जाती. बच्ची के मरने से पहले ये दो भी आपराधिक साज़िश में शामिल थे और ये भी बच्ची की मौत के ज़िम्मेदार रहे हैं."

मुबीन का कहना है कि उनके बाहर आने से मामले पर असर पड़ सकता है.

वह बताते हैं, "हमने बेल के विरोध में अपनी अपील में कहा था कि अगर इनकी ज़मानत हुई तो इलाके में शांति बिगड़ सकती है और भाईचारे का माहौल बिगड़ सकता है."

मुबीन बताते हैं कि जिन को दोषियों को बेल दी गई है वे पुलिस वाले हैं, लिहाज़ा पीड़िता के परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

वे कहते हैं कि जिस दिन से यह केस आया है उनका जीना मुश्किल हो गया है. उन पर पूरी ज़िंदगी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ लेकिन इस केस को हाथ में लेने के बाद उन पर चार मामले दर्ज किए गए हैं.

वे कहते हैं, "जबसे मैं इस केस में आया हूँ, तब से मैं यहां सरकार का भी दुश्मन हो गया हूँ. ये सब एक साथ हैं. एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है कि किसी तरह से इन सबको जेल से निकाला जाए. और जब से मीडिया इस मामले पर ख़ामोश हो गया, तबसे मामले ने नई करवट लेनी शुरू कर दी. जो भी बच्ची को इंसाफ़ देने के लिए उठा वो उनके लिए आतंकवादी हो गया."


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